संविधान के भाग 17, अष्टम् अनुसूची मेंअनुच्छेद 343 से 351 में भाषा-सम्बन्धी विवरण : HindiSahitya Vimarsh
hindisahityavimarsh.blogspot.in
iliyashussain1966@gmail.com
Mobile : 9717324769
अवैतनिक सम्पादक : मुहम्मद इलियास हुसैन
सहायक सम्पादक : शाहिद इलियास
• संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद
343 से 351 तक मुंशी आयंगर फ़ॉर्मूला के नाम से जाना जाता है।
• भारतीय संविधान में हिंदी को
14 सितंबर 1949 ई. को मान्यता प्रदान की गई। इसलिए 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस
मनाया जाता है।
• संविधान के अनुच्छेद 343 के
अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है।
• संविधान के अनुच्छेद 344 में
राजभाषा से संबंधित आयोग और संसदीय समिति का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 344 के
अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया
गया था।
• राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बालगंगाधर खेर (बी. जी. खेर) थे।
• संविधान का अनुच्छेद 345 राज्य
में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों
के लिए अंगीकृत करने के संबंध में है।
• संविधान के अनुच्छेद 346 के
अनुसार, एक राज्य तथा दूसरे राज्य के के मध्य संचार की भाषा वही जो उस समय संघ की राजभाषा
होगी।
• संविधान के अनुच्छेद 347 में
किसी राज्य की जनसंख्या किसी विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष
उपबंध उल्लिखित है। इस उपबंध के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग
यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति इस
हेतु निर्देश दे सकेंगे।
• संविधान के अनुच्छेद 348 में
उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की
जाने वाली भाषा का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में
तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में होंगी।
• संविधान के अनुच्छेद 349 में
भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है।
• संविधान के अनुच्छेद 350 में
शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख हुआ
है।
• संविधान के राजभाषागत अनुच्छेदों
के प्रथम संशोधन में 350 (क) और 350 (ख) जोड़े गए।
• संविधान के अनुच्छेद 150 (क)
में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाओं का उल्लेख है।
• संविधान के अनुच्छेद 350 (ख)
भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख
है। राजभाषा के सन्दर्भ में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी का कर्तव्य है
कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपबन्धित सभी विषयों का अन्वेषण करे।
• संविधान के अनुच्छेद 351 में
हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशों का उल्लेख है।
• संविधान की अष्टम अनुसूची में
14 भारतीय भाषाएं थीं जिनमें हिंदी भी शामिल थी।
• संविधान के 21वें संशोधन (1967
ई.) में सिन्धी को अष्टम् अनुसूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं में सम्मिलित किया गया।
• संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम
(1992 ई.) द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाओं
में सम्मिलित किया गया। परिणामतः अष्टम् अनुसूची में भाषाओं की संख्या 18 हो गई।
• संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम
(2003 ई.) द्वारा आठवीं अनुसूची में मैं मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली सम्मिलित की
गईं। इस संशोधन के बाद संविधान की अष्टम् अनुसूची में सम्मिलित भाषाओँ की कुल
संख्या 22 हो गई, जो इस प्रकार हैं----
1. असमिया 2. बांग्ला 3. गुजराती 4. हिंदी 5. कन्नड़ 6. कश्मीरी 7. कोंकणी 8. मलयालम 9. मणिपुरी 10. मराठी 11. नेपाली 12. ओडिया 13. पंजाबी 14. संस्कृत 15. सिन्धी 16. तमिल 17. तेलुगु 18. उर्दू 19. बोडो 20. मैथिली 21. संथाली 22. डोंगरी।
1. असमिया 2. बांग्ला 3. गुजराती 4. हिंदी 5. कन्नड़ 6. कश्मीरी 7. कोंकणी 8. मलयालम 9. मणिपुरी 10. मराठी 11. नेपाली 12. ओडिया 13. पंजाबी 14. संस्कृत 15. सिन्धी 16. तमिल 17. तेलुगु 18. उर्दू 19. बोडो 20. मैथिली 21. संथाली 22. डोंगरी।
• भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी
दोनों हैं।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें